नगर परिषद द्वारा रैयती जमीन पर सड़क बनाने से अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कोर्ट नाराज
राजगीर।।
अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, राजगीर द्वारा रैयती भूमि पर बिना भूस्वामी की अनुमति सड़क निर्माण कराने पर नाराजगी व्यक्त किया गया है. न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकार, नगर परिषद, राजगीर को आदेश दिया गया है कि इस संबंध में नियम सम्मत एवं समय बद्ध कार्रवाई की जाए एवं कृत कार्रवाई से इस न्यायालय को भी अवगत कराया जाए. अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अमित अनुराग ने बताया कि बेलदार विगहा के धर्मेंद्र कुमार द्वारा परिवाद दायर किया गया है. दायर परिवाद में नगर परिषद राजगीर पर उनकी रैयती जमीन में गलत एवं मनमाने ढंग से पक्की सड़क बनाने का गंभीर आरोप लगाया गया है. उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई परिवाद संख्या 99998 011712201 43 में की गई है. उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर विषय है कि किसी की रैयती भूमि पर भूस्वामी के बिना अनुमति सड़क निर्माण करा दिया गया है. न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकार, नगर परिषद, राजगीर को आदेश दिया गया है कि इस संबंध में नियम सम्मत एवं समय बद्ध कार्रवाई की जाए एवं कृत कार्रवाई से इस न्यायालय को भी अवगत कराया जाए. इस संदर्भ में लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी राजगीर से भी न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है. अंचलाधिकारी द्वारा इस संबंध में प्रश्नगत जमीन का सीमांकन वाद संख्या - 24/20-21 द्वारा नापी उपरांत प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें उक्त खाता,खेसरा का भूस्वामी धर्मेन्द्र कुमार को बताया गया है. परिवादी धर्मेंद्र कुमार ने न्यायालय को बताया है कि राजगीर नगर परिषद के मौजा महादेव पुर, खाता - 10, खेसरा - 299, अराजी - 28.5 डी. उनकी रैयती जमीन है. नगर परिषद द्वारा उनकी रैयती जमीन के बीच से बिना सहमति सड़क निर्माण कराया गया है, जो पूरी तरह अवैध और गलत है. यह गलत कार्य एक रिटायर कार्यपालक अभियंता और उनके पूर्व वार्ड पार्षद पुत्र को निजी लाभ पहुंचाने की नियत से किया गया है. उन्होंने कोर्ट में कहा है कि किसी रैयती जमीन में सरकारी धन का उपयोग करना दंडनीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है. उस सड़क निर्माण में सरकारी निर्देशिका की पुरी तरह अनदेखी की गई है. धर्मेंद्र कुमार ने न्यायालय को बताया है कि इस जमीन का सीमांकन अंचल पदाधिकारी, राजगीर द्वारा कराया गया है, जिसमें उक्त खाता खेसरा की जमीन का भूस्वामी उन्हें बताया गया है.
-- लोक प्राधिकार से अवैध सड़क हटाने की मांग
वाद की सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकार सह कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, राजगीर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद राजगीर के वार्ड पार्षद गण द्वारा चयनित योजना बोर्ड /सशक्त स्थाई समिति के स्वीकृति उपरांत जनहित/ नागरिक सुविधा प्रदान करने हेतु के क्रियान्वयन कराया जाता है. परिवादी के रैयती भूमि पर सड़क निर्माण अगर अनजाने में कर दिया गया है, तो परिवादी उनसे मिलकर अपना पक्ष रखें, ताकि कराए गए निर्माण कार्य को बोर्ड और सशक्त स्थाई समिति के समक्ष पटल पर विचार हेतु रखा जा सके. धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उनके द्वारा अपना पक्ष लोक प्राधिकार सह कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद राजगीर के समक्ष रखा गया है. उनसे अनुरोध किया गया है कि गलत और अवैध ढंग से बनाए गए इस सड़क को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए अन्यथा वह अपील वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
नगर परिषद द्वारा रैयती जमीन पर सड़क बनाने से अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कोर्ट नाराज
Reviewed by News Bihar Tak
on
September 08, 2021
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